दहेज की मांग करने वाले पति, सास व ससुर को 01-01 वर्ष की सजा

उज्जैन। न्यायालय माननीय कु0 वंदना मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तराना जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. माखनसिंह पिता मायाराम, उम्र 30 वर्ष 02. मायाराम पिता उमरावसिंह, उम्र 60 वर्ष 03. धनीबाई पति मायाराम, उम्र 50 वर्ष, समस्त निवासीगण नाथ मोहल्ला, बोहरा मस्जिद के पास, तराना जिला उज्जैन को धारा 498-ए भादवि में प्रत्येक आरोपीगण को 01-01 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 15,00/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि फरियादिया संगीता ने थाना कोतवाली, शाजापुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी किन्तु घटना स्थल तराना का होने से थाना कोतवाली शाजापुर से प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना तराना पर भेजी गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में फरियादिया ने दिनांक 24.06.2014 को पुलिस थाना तराना पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आज से 03 साल पहले उसकी शादी हिन्दू रीति-रिवाज अनुसार माखन पिता मायाराम के साथ तराना में हुई थी। शादी के एक साल तक उसे ठीक रखा तथा उसके बाद उसका पति माखन, सास धनीबाई एवं ससुर मायाराम आये दिन मारपीट कर प्रताड़ित करते थे तथा आज से करीब एक माह पहले शानिवार की रात तीनों ने मारपीट की और दो लाख रूपये लेकर आने का कहा तो मना किया तो आरोपीगण उसके साथ मारपीट कर उसे भगा दिया और बोले कि अगर पैसे लेकर नहीं आयेगी तो जान से खत्म कर देगें। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना तराना द्वारा आवश्यक अनुसंधान पश्चात् आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया।  प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री सुनील परमार, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी,तराना, जिला उज्जैन द्वारा की गई मुकेश कुमार कुन्हारेअभियोजन मीडिया सेल प्रभारी                        उज्जैन म.प्र.