*राजीनामा के लिए हत्या करने वालों को आजीवन कारावास

 


 उज्जैन।न्यायालय माननीय एस.के.पी. कुलकर्णी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा दिनांक 18.02.2020 को आरोपीगण 01. अर्जुन पिता किशनलाल, उम्र 23 वर्ष, 02. संदीप उर्फ गोपाल पिता नारायण, उम्र 19 वर्ष, 03. मोंटी पिता लोकेश, उम्र 19 वर्ष, 04 गोलू उर्फ शिवा पिता गोपाल, उम्र 19 वर्ष, 05. आसिफ पिता मजीद, उम्र 19 वर्ष, निवासीगण दमदमा, जिला-उज्जैन प्रत्येक आरोपी को धारा 302 सहपठित धारा 34 भादवि में आजीवन कारावास एवं कुल 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।  
  
 उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना दिनांक 03.01.2019 फरियादी संतोष पिता स्व. रामसहायसोनी उम्र 48 वर्ष, निवासी दमदमा ने थाना माधवनगर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मेरा लड़का सुमित पुताई का काम करता है, रोजाना की तरह पुताई करके घर आया था। नहा-धोकर रात करीब 08ः00 बजे घूमने की कहकर बाहर गया था, करीब 10ः30 बजे मुझे पता चला कि सुमित का झगडा हो गया है फिर मैने मेरे लडके सुमित को उसके मोबाइल पर फोन लगाया तो उधर से उसके दोस्त हेप्पी उर्फ अभिषेक पिता धर्मराज ने फोन उठाया और बताया कि सुमित को मोंटी, आसिफ, अर्जुन, गोलू एवं संदीप ने चाकू मार दिये है, आप अस्पताल आ जाओ।  मैने वहां जाकर देखा तो मेरा बेटा सुमित की मृत्यु हो चुकी थी और देखा तो दाहिने पैर की जांघ, बायें पुट्ठे और मुंह में चोटें थी। 


 उक्त घटना के संबंध में हैप्पी उर्फ अभिषेक ने फरियादी को बताया कि अभियुक्तगण एवं हैप्पी का झगड़ा 02 वर्ष पूर्व हुआ था, जिसका न्यायालय में केस चल रहा है, अभियुक्तगण चाहते थे कि इस मामले में राजीनामा हो जाये इसलिए वे हैप्पी को बातचीत करने के लिए बुला रहे थे। घटना दिनांक 03.01.2019 को हैप्पी को संदीप का फोन आया, उसके बाद हैप्पी संदीप से मिला और दोनों मिलकर अपने मित्र जो की दमदमा में रहता है, के घर चले गये, लगभग रात 10ः30 बजे वहां से निकले तो वहा पर मस्जिद के पास आरोपीगण अर्जुन, आसिफ, मोंटी, गोलू उर्फ शिवा एवं संदीप उर्फ गोपाल मिले जिन्होने हैप्पी को राजीनामा की बात को लेकर गाली-गलौच एवं धमकी दे रहे थे, इतने में सुमित ने यह बोल दिया कि इन लोगों से राजीनाम क्या करना तो अभियुक्तगण ने चाकू से सुमित के उपर वार किया। संदीप ने सुमित को चाकू पीछे खब्बे पर मारा, वह वहां से भागा तो गोलू, मोंटी, अर्जुन और आसिफ ने सुमित को घेर लिया और सभी ने चाकूओं से वार किये, जो सुमित के जांघ, पुट्ठे, घुटने के पीछे एवं पीठ पर लगे, वह चिल्लाया तो लोग वहां पर इकट्ठा हो गये, जिन्हे देख अभियुक्तगण वहां से भाग गये। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना माधवनगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। 


 प्रकरण जघन्य एवं सनसनीखेज होने पर माननीय संचालक महोदय पुरूषोत्तम शर्मा द्वारा समीक्षा कर पैरवीकर्ता श्री राजकुमार नेमा, डी.पी.ओ को समय-समय पर विधिक मार्गदर्शन प्रदान किया गया है।


 प्रकरण में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैप्पी उर्फ अभिषेक की साक्ष्य महत्वपूर्ण रही, उसने न्यायालय में यह बताया कि वह घटना स्थल पर उपस्थित था, उसके सामने ही आरोपीगण ने मृतक को चाकू मारे थे। प्रकरण में अभियुक्तगण से जप्त चाकू तथा मृतक के कपड़ो पर आये कटने के निशान की एफएसएल सागर से जांच कराने पर यह रिपोर्ट आई कि जप्तशुदा चाकू के प्रहार से मृतक के शरीर पर पहने हुऐ कपड़ो में कटने के निशान आ सकते है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीराज कुमार नेमा,डी.पी.ओ. जिला उज्जैन द्वारा की गई।मुकेश कुमार कुन्हारेअभियोजन मीडिया सेल प्रभारीउज्जैन मध्यप्रदेश